श्री पुष्कर गौतम आश्रम के नियम एवं शर्ते निम्न प्रकार है :-
नियम और शर्तें
यात्रीगण ठहरने हेतु आश्रम के व्यवस्थापक की अनुमति प्राप्त करके आगंतुक रजिस्टर में अपने नाम व पता अंकित करने के पश्चात ही आवंटित स्थान का उपयोग करे ||
यात्रीगण 7 दिन तक ही इस आश्रम में ठहर सकेंगे | इससे अधिक अवधि हेतु इस आश्रम के ट्रस्ट समिति के मंत्री की लिखित स्वीकृति आवश्यक है ||
यात्रीगण आश्रम के बर्तन या बिस्तर लेना चाहे तो डिपोसिट जमा करवाने पर ले सकेंगे तथा उसका किराया देकर व्यवस्थापक जी को सम्भलाना होगा, किसी वस्तु के खो जाने पर उसका मूल्य वर्तमान बाजार भाव से जमा करवाकर ट्रस्ट समिति की रसीद प्राप्त करे ||
आश्रम आपकी सम्पति है, अतः इसकी सुरक्षा एवं स्वच्छता रखना आपका परम कर्तव्य है ||
संक्रामक रोगी आश्रम में नहीं ठहर सकेंगे ||
यात्रियों को अपने सामान की देखभाल स्वयं ही करनी होगी | आश्रम के कर्मचारी इसके लिए उत्तरदायी नहीं होंगे ||
आश्रम के भवन व सीमा क्षेत्र में मद्य मांस का सेवन वर्जित है | अनुचित व्यवहारी व चरित्र दोषी को आश्रम के कर्मचारी तत्काल आश्रम से निष्काषित कर सकेंगे ||
अनावश्यक रूप से विध्युत व नल को चालू न रखे ||
आश्रम तथा आश्रम सामग्री का विवाह आदि कार्य में उपयोग केवल मंत्री की लिखित स्वीकृति पर ही किया जा सकेगा ||
आश्रम में धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, राजनैतिक, व्यावसायिक जैसे सामूहिक कार्यकर्मो का आयोजन मंत्री की लिखित अनुमति से ही किया जा सकेगा ||
आश्रम का मुख्य द्वार ग्रीष्मकाल में रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 4 बजे तक तथा शीतकाल में रात्रि 09:00 बजे से प्रातः 5 बजे तक बंद रहेगा ||
आश्रम के कार्यकर्ता से व्यवहार की कोई शिकायत हो तो मंत्री को लिखे ||
इन नियमो में परिवर्तन करने का ट्रस्ट समिति का अधिकार सुरक्षित है ||
आश्रम व्यवस्था विकास प्रबंधन के सम्बन्ध में सुझाव व्यवस्थापक के पास उपलब्ध सुझाव व शिकायत पुस्तिका में दर्ज कर सकते है ||
यात्रीगण को आधार कार्ड / पहचान पत्र की प्रति जमा करवाने पर ही आवास की सुविधा की अनुमति होगी ||